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मंडलेश्वर में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से करोड़ों की जमीन हड़पने का खुलासा!

मंडलेश्वर में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से करोड़ों की जमीन हड़पने का खुलासा!

पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में दर-दर भटक रहा, आरोपी फरार

🖊️ जेबीटी टाइम्स संवाददाता | मंडलेश्वर (खरगोन)

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर क्षेत्र में जमीन कब्जे से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कॉलोनाइजर माफिया द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन हड़पने का मामला उजागर हुआ है।

📌 क्या है पूरा मामला?

पीड़ित हबीब खान और उनके परिजनों ने बताया कि आरोपी अमजद खान ने अपनी रिश्तेदार हसमत बी को बिना वारिस मृत दिखाकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और 12 बीघा जमीन को अपने और अपने परिजनों के नाम नामांतरित करवा लिया।

इसमें से 6 बीघा पहले ही बेच दी गई है और बाकी की 6 बीघा जमीन पर अब कॉलोनी काटी जा रही है।

⚖️ कानूनी कार्यवाही और अनियमितताएं

राजस्थान के पाली में अमजद खान व उसके साथियों के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

आरोपी वर्ष 2011 से अग्रिम जमानत पर फरार है और उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा चुका है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजस्थान पुलिस और मंडलेश्वर पुलिस की मिलीभगत के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहा है।

📄 फर्जी दस्तावेज़ कैसे बने?

जांच में सामने आया कि अमजद खान ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया, उसमें मृत्यु की तारीख 8 जून 1985 दर्शाई गई थी, जबकि वह तारीख उसके पिता की मृत्यु की थी।

वहीं, हसमत बी का वास्तविक मृत्यु प्रमाण पत्र 15 मार्च 1986 का है, जिसे तहसीलदार और मध्य प्रदेश की अदालत ने वैध प्रमाण माना है।

🧾 अब आगे क्या?

पीड़ित हबीब खान अब उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि न्याय मिल सके और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो।

🔎 मुख्य बिंदु:

20 करोड़ की ज़मीन पर फर्जीवाड़ा

हसमत बी को मृत दिखाकर नामांतरण

आरोपी फरार, वारंट जारी

पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप

असली मृत्यु प्रमाण पत्र को अदालत ने माना वैध

 

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