किसान भाई शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही खरीदें खाद
निर्धारित से अधिक दाम पर खाद बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही
चालू खरीफ सीजन में सभी किसानों के लिए जिले की समस्त सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। सभी किसान भाई खाद का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही करें। यदि कहीं पर भी किसानों से निर्धारित से अधिक राशि पर रासायनिक खाद दिया जा रहा हो तो इसकी शिकायत तत्काल विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उप संचालक कृषि बालाघाट को दूरभाष क्रमांक 07632-241355 पर करें।
उप संचालक कृषि श्री राजेश खोब्रागड़े ने बताया कि शासन द्वारा रासायनिक खाद का प्रति बोरी मूल्य यूरिया- 266.50 रु., डी.ए.पी.- 1350 रु., एन.पी.के.- 1470 रु., एन.पी.के.एस.(20:20:0:13)- 1400 रु., जिंक सल्फेट (21%) 5kg- 193.22 रु., सुपर फास्फेरट (दानेदार)- 465 रु.,, (पाउडर में)- 425 रु., एवं एम.ओ.पी.(पोटाश)- 1700 रु. निर्धारित है। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद का विक्रय करने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद का विक्रय करता है या खाद से संबंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या होने पर किसान भाई कृषि विभाग के दूरभाष क्रमांक 07632-241355 पर सूचना अथवा शिकायत दर्ज करा सकते है।
इसके अतिरिक्त सभी किसान भाईयों को यह समझाइश दी गई है कि डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में यूरिया एवं सुपर फास्फेट अथवा मिश्रित/कॉम्लेक्स (NPKS) उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। सभी सहकारी समितियों एवं निजी खाद विक्रय केन्द्रों को निर्देशित किया गया है कि खाद का सुचारू रूप से किसानों को वितरण कराने हेतु प्रति एकड़ 01 बैग यूरिया एवं 01 बैग डी.ए.पी., एन.पी.के.,एन.पी.के.एस.(20:20:0:13) अथवा 03 बैग एस.एस.पी. (सुपर फास्फेाट) का ही वितरण किया जाए।