अधिवक्ता परिषद बरेली की ओर से स्वाध्याय मण्डल कार्यक्रम का आयोजन
जनपद बरेली _ बरेली कचहरी स्थित उषा अग्रवाल स्मृति चैंबर्स न. 7 में अधिवक्ता परिषद बरेली की इकाई स्वाध्याय मंडल
प्रभारी धारा सिंह एड. के नेतृत्व में स्वाध्याय मण्डल कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद बरेली अनुज कांत सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में स्वाध्याय मंडल के मुख्यवक्ता यशेन्द्र सिंह एड. ने RTI Act 2005 पर विस्तार से अपने विचार रखे और यह जानकारी दी की ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1923 में भारत में गोपनीयता अधिनियम पारित करके सरकार की नीतियों व योजनाओं को जनता से गोपनीय रखने की व्यवस्था कर दी थी जिस कारण आम जनता को सरकार के किसी काम की जानकारी नहीं मिल पाती थी और बाद में 1950 में संविधान लागू करते समय भी इस अधिनियम में कोई संशोधन नही किया गया जिसका फायदा बाद की सरकारों ने उठाया।लेकिन वर्ष 2005 में भारत सरकार ने आमजनता को यह अधिकार अधिनियम के रूप में प्रदान किया जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को सदन के सदस्य के समान अधिकार प्रदान किया ताकि आम जनता को सरकारी कार्यालयों से किसी भी योजना आदि की लिखित प्रमाणिक सूचना प्राप्त हो जाए और इसका जनता ने भरपूर लाभ उठाया और तमाम कार्यालयों के भ्रष्टाचार पर रोक लगी और जनता को सही व प्रमाणिक जानकारी मिलने लगी लेकिन 2019 में सरकार ने इसमें कुछ संशोधन कर दिए ताकि व्यक्ति इस अधिनियम का दुरुप्रयोग न कर सके लेकिन इस संशोधन के बाद से सूचना का अधिकार अधिनियम अब उतना प्रभावी नही रह गया है इसलिए सरकार को इसको सफल बनाने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनुज कांत सक्सेना, संरक्षक ईश्वरी प्रसाद वर्मा, पूरन लाल प्रजापति, एडवोकेट अंकित सिंह ,ओमपाल सिंह, अरविंद सिंह गौर ,मनमोहन शर्मा रमेश कुमार सिंह स्वाध्याय मंडल सह प्रभारी गौरव सिंह सत्यभान सिंह आरती गिरी, संध्या आर्य ,गीता कश्यप, सचिन सिंह , दिगंबर सिंह सहित बहुत से साथी उपस्थित रहे कार्यक्रम का सफल संचालन विनोद बाबू कनौजिया एड द्वारा किया गया।
बरेली से संवाददाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट