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अपराधिक तत्वों के द्वारा अर्जित की गई लगभग 45 लाख 8 हजार 800 सौ रुपए की संपत्ति कुर्क कर जप्त की गई

सीतापुर
आपराधिक कृत्यों से अर्जित करीब पैतालीस लाख आठ हजार आठ सौ सत्तर रुपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्त
*दिनांक 28.08.2022*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मछरेहटा पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.08.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर लूट/डकैती जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति (थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई क्षेत्रांतर्गत कस्बा ओमपुरी मजरा नानकगंज झाला में स्थित 01 अदद मकान तथा 01 अदद मकान 25X46 वर्ग फिट) को थाना मिश्रिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 45,08,870/- (रुपये पैतालीस लाख आठ हजार आठ सौ सत्तर) आंकी गयी है।
अभियुक्त 1.रामू पुत्र भालू उर्फ राजू 2.वीरू पुत्र किशोरी निवासीगण कस्बा ओमपुरी मजरा नानकगंज झाला थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु लूट, डकैती जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त रामू उपरोक्त अपने आपराधिक गिरोह का गैंग लीडर है एवम् अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण रामू व वीरू उपरोक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। अभियुक्तों के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीन खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त रामू व वीरू उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।
जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त रामू व वीरू उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरणः-
थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई क्षेत्रांतर्गत कस्बा ओमपुरी मजरा नानकगंज झाला में स्थित-
01 अदद मकान 34X38 वर्ग फिट
01 अदद मकान 25X46 वर्ग फिट
अनुमानित कीमत 45,08,870/- (रुपये पैतालीस लाख आठ हजार आठ सौ सत्तर)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामू व वीरू उपरोक्त –
1. मु0अ0सं0 308/21 धारा 395/397/412 भा0द0वि0 थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 150/22 धारा 2(b)(i)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।

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