सीतापुर
कुल 22 ग्राम स्मैक व 02 किलो 660 ग्राम अवैध गांजा सहित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार
दिनांकः 01.09.22
पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस को वृहद अभियान चलाकर सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारीगण के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात,तालगांव,सकरन व अटरिया पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनसे कुल 22 ग्राम अवैध स्मैक, 02 किलो 660 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध NDPS ACT के तहत अभियोग पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-
थाना कोतवाली देहात द्वारा 560 ग्राम गांजा सहित अभियुक्त गिरफ्तार- थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त गुन्नू पुत्र राजाराम निवासी गौरा थाना कोतवाली देहात सीतापुर को 560 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया।इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 338/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
थाना तालगांव पुलिस द्वारा 22 ग्राम स्मैक सहित अभियुक्त गिरफ्तार- थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त करन मौर्या पुत्र स्व0 रोहनलाल निवासी बिडिया थाना तालगांव सीतापुर को 22 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 295/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
थाना सकरन पुलिस द्वारा कुल 1 किलो अवैध गांजा सहित अभियुक्त गिरफ्तार- थाना मानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त होली पुत्र जोद्धी निवासी सुमारांवा थाना सकरन सीतापुर को कुल 01 किलो अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 479/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
थाना अटरिया पुलिस द्वारा कुल 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा सहित अभियुक्त गिरफ्तार- थाना
अटरिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र लल्लूराम निवासी ग्राम सधनपुर मजरा छावन थाना
अटरिया जनपद सीतापुर को 01 किलो100 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया।इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 248/22
धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा. न्यायालय किया गया।