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चुनाव के प्रथम चरण में पाई गई कमियों को दूर करने का लिया गया निर्णय

द्वितीय एवं तृतीय चरण के पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश


प्रथम चरण में पाई गई कमियों को दूर करने का लिया गया निर्णय


मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में 01 जुलाई को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी में तथा तृतीय चरण में 08 जुलाई को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा के ग्रामों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाएगा। शेष बचे इन दो चरणों में सुव्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है । इसी सिलसिले में आज 27 जून को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सभी रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बैठक आयोजित कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में चुनाव प्रेक्षक श्री शरद कुमार श्रोत्रिय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवगोविंद मरकाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय डाबर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे । बैठक में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जो कमियां देखने को मिली उनको दूर करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिससे द्वितीय एवं तृतीय चरण में सुगमता से बिना किसी व्यवधान के मतदान संपन्न कराया जा सकेगा।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि द्वितीय एवं तृतीय चरण में मतदान दलों को सामग्री का वितरण व्यवस्थित तरीके से किया जाए। प्रातः 7:00 बजे से मतदान सामग्री का वितरण प्रारंभ हो जाना चाहिए । मतदान सामग्री का वितरण वर्षा को ध्यान में रखते हुए खुले में ना करते हुए कक्षों में किया जाए। इसके लिए अलग-अलग सेक्टर बनाकर सामग्री का वितरण किया जाए । सभी मतदान दल दोपहर 12:00 बजे तक अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए । मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण के साथ ही भोजन के पैकेट भी प्रदान किया जाना है । सामग्री वितरण की तरह ही मतदान एवं मतगणना के उपरांत सामग्री जमा करने की व्यवस्था भी होना है । जिन मतदान केंद्रों पर 500 से अधिक मतदाता है वहां पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी लगाया जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि जिन मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय के बाद भी देर तक मतदान चलने की संभावना हो वहां पर रिजर्व मतदान दल से कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं ।
जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग जनों के लिए व्हीलचेयर होना चाहिए। मतदाताओं के बैठने के लिए चटाई आदि की व्यवस्था भी होना चाहिए और पानी पिलाने के लिए रसोईया की सेवाएं ली जाए। सभी मतदान केंद्रों पर इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था की जाए जिससे बिजली ना होने पर भी मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया बाधित ना हो । सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को समय समय पर भोजन या नाश्ते की व्यवस्था होना चाहिए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए ।
प्रथम चरण में प्राप्त अनुभव को देखते हुए निर्णय लिया गया कि द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ ही मतदान के नियत समय दोपहर 03 बजे के बाद केंद्र में आ चुके मतदाताओं को वितरित की जाने वाली नंबर लिखी पर्चियां प्रदान की जाएंगी। इन पर्चियों का वितरण दोपहर 3:00 बजे के बाद मतदान केंद्र में आ चुके मतदाताओं को किया जाएगा । प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए ऐसी 400 प्रर्चियां प्रदान की जाएंगी जिन पर 1 से लेकर 400 तक क्रमांक होंगे । इन पर्चियों पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर मतदाताओं को वितरण करेंगे । मतदान पर्ची का वितरण करते समय ध्यान रखा जाएगा कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को 01 नंबर क्रमांक की पर्ची दी जाएगी। दोपहर 3:30 बजे तक सेक्टर ऑफिसर के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित कर दिया जाएगा कि किस मतदान केंद्र पर कितनी पर्चियां बांटी गई हैं । इन्हीं पर्चियों की संख्या के आधार पर अधिक मतदाता वाले केंद्र के मतदान दल में अतिरिक्त कर्मचारी दिए जाएंगे। जिससे मतदान की प्रक्रिया जल्दी समाप्त की जा सके और मतगणना प्रारंभ की जा सके।
सभी मतदान केंद्रों पर 100 मीटर के दायरे में अनावश्यक लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा । मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या या व्यवधान होने पर सबसे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाना चाहिए।

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