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जिला शाहजहांपुर से
संवाददाता सौरव सिंह
जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत की बड़ी कार्यवाही।
अपराधी की सम्पत्ति को किया कुर्क।
शाहजहांपुर : गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत सर्वेश कुमार पुत्र रामदास निवासी ग्राम खजुरिया थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर द्वारा अपराध करके अवैध रूप से अर्जित धन से अर्जित बुलेरो कार पंजीयन संख्या यू0पी0 27 जेड-3623 जिसका वर्तमान अनुमनित मूल्य 2,10,000/- को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क कर लिया गया है।
जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति एक गिरोहबन्द अपराधी है, तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त है। तथा अपराधों द्वारा धन अर्जित करके उक्त सम्पत्ति को क्रय किया गया था जो कुर्क किये जाने योग्य है।
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