निर्धारित सीमा से अधिक डीजल का उपयोग करने का मामला
परियोजना अधिकारी से 02 लाख 21 हजार 624 रुपये की वसूली का आदेश
कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने महिला एवं बाल विकास परियोजना बैहर के तत्कालीन परियोजना श्री दक्षदेव शर्मा द्वारा पीओएल में डीजल का निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग करने के कारण उससे 02 लाख 21 हजार 624 रुपये की वसूली करने के आदेश दिये है। इस राशि की वसूली श्री दक्षदेव शर्मा के माह मार्च-2022 के वेतन से प्रारंभ कर वसूली पूर्ण होने तक की जायेगी।
महिला एवं बाल विकास परियोजना बैहर के तत्कालीन परियोजना श्री दक्षदेव शर्मा पीओएल में निर्धारित सीमा से डीजल का अधिक व्यय किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। कलेक्टर डॉ मिश्रा ने इस शिकायत की जांच के लिए अधिकारियों का दल गठित किया था। जांच दल ने वर्ष 2018 से 2021 तक के कार्यालयीन दस्तावेजों एवं देयकों की जांच की और पाया कि परियोजना अधिकारी श्री दक्षदेव शर्मा द्वारा माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक 1490 लीटर डीजल पीओएल की निर्धारित सीमा से अधिक उपभोग किया है। इसकी राशि 02 लाख 21 हजार 626 रुपये की वसूली के लिए परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था।
परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा द्वारा 29 मार्च 2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। उसके द्वारा अपने जवाब में कहा गया है कि मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम-2015 के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत परियोजना को 200 लीटर डीजल प्रतिमाह व्यय करने के निर्देश है। जबकि मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम-2015 में महिला बाल विकास विभाग को ऐसी कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण सीमा से अधिक उपभोग किये गये 1490 लीटर डीजल की राशि 02 लाख 21 हजार 626 रुपये उसके वेतन से 14 किश्तों में वसूल करने का आदेश दिया गया है। प्रथम किश्त में 13 हजार 624 रुपये एवं शेष 13 किश्तों में 16 हजार रुपये प्रतिमाह वसूल करने का आदेश दिया गया है।