2*सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के अपराध मे दोषसिद्ध अभियुक्तों को कठोर कारावास तथा 6000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा।
थाना हरगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 529/20 धारा 498A/304B भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की गुणवत्तापूर्ण विवेचना व अभियोजन के द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं. 02 सीतापुर द्वारा अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम शेरपुर थाना हरगांव जनपद सीतापुर को 10 वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदण्ड, अभियुक्त रामनरेश पुत्र कल्लू तथा अभियुक्ता रामरती पत्नी रामनरेश निवासीगण ग्राम शेरपुर थाना हरगांव जनपद सीतापुर को एक-एक वर्ष कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या अभियुक्तों को कठोर कारावास छे हजार जुर्माना
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