HomeMost Popularबिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनुमति देने के लिये अधिकृत किया है।

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं  ध्वनि प्रदूषण  नियम 2000 के जारी किये गये आदेश के अनुसार जिले में कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउस स्पीकर, डीजे, आदि का उपयोग या प्रदर्शन बिना अनुमति के किसी आमसभा, जुलूस, सम्मेलन, जलसा, टीव्ही, एलसीडी या चलित वाहन में नहीं करेगा। संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रात: 06 बजे से रात्री 10 बजे तक घ्वनि विस्तारकों के एक चौथाई वाल्यूम में उपयोग की अनुमति दे सकेगें। रात्री 10 बजे से प्रात: 06 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular