विजय निरंकारी सागर
आवेदक श्री अनिरूद्ध पिम्पलापुरे, फर्म- बी. आर. एण्ड कंपनी, निवासी 01 सिविल लाईन्स सागर द्वारा दिनांक 03.06.22 को पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई-सागर को आवेदन दिया था कि अनावेदक श्री सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग, सागर द्वारा फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने का दबाव बनाकर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवेदक की शिकायत का सत्यापन निरीक्षक श्रीमती उमा नवल आर्य से कराया गया। जिसके दौरान विधिवत् आवेदक एवं अनावेदक के बीच रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत रिकार्ड करायी गयी, जिसमें स्पष्टतः अनावेदक द्वारा आवेदक की फर्म के संबंध में रिपोर्ट को सही ढंग से बनाये जाने हेतु 10 लाख की मांग करने तथा प्रथम किस्त में 05 लाख रूपये दिनांक 05.04.2022 को देने की बात को प्रमाणित पाया गया । प्रथम दृष्टया आरोपी के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 का अपराध पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आज दिनांक 05.06.2022 को आरोपी श्री सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग, सागर को उनके निवास स्थान पर आवेदक श्री अनिरूद्ध पिंपलापुरे, बी. आर. एण्ड कंपनी, निवासी 01 सिविल लाईन्स सागर द्वारा रिश्वत की राशि की प्रथम किस्त 05 लाख रूपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
संपूर्ण कार्यवाही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई – सागर एवं जबलपुर द्वारा की गई, जिसमें विवेचक श्रीमती उमा नवल आर्य, निरीक्षक, प्रकोष्ठ इकाई सागर (प्रभारी), श्री स्वर्णजीत सिंह धामी, निरीक्षक प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर, श्रीमती प्रेरणा पाण्डेय, निरीक्षक प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर, श्री चन्द्रजीत यादव, उप निरीक्षक प्रकोष्ठ इकाई सागर श्री गोविन्द यादव, उप निरीक्षक प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर, श्रीमती सोनल पाण्डेय, उप निरीक्षक प्रकोष्ठ इकाई सागर, श्रीमती विशाखा तिवारी, उप निरीक्षक प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर कुo रोशनी सोनी, सूबेदार ( अ ) / स्टेनो, प्रकोष्ठ इकाई सागर, श्री आसिफ खान, प्र०आर० (का०), प्रकोष्ठ इकाई सागर, श्री अतुल पंथी, सउनि (अ) प्रकोष्ठ इकाई सागर, श्री राम सजीवन यादव, आरक्षक प्रकोष्ठ इकाई सागर श्री शेख नदीम, आरक्षक, प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर, श्री अफसर अली, आरक्षक (चालक), प्रकोष्ठ इकाई सागर एवं श्री सगीर खान, आरक्षक (चालक), प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर सम्मिलित है।