HomeMost Popularमीडिया में प्रचार-प्रसार संबंधी एडवाइजरी

मीडिया में प्रचार-प्रसार संबंधी एडवाइजरी

नगरीय निर्वाचन के दौरान मीडिया में प्रचार-प्रसार संबंधी एडवाइजरी

     नगरीय निर्वाचन में उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अगर किसी उम्मीदवार द्वारा समाचार पत्रों अथवा इलेक्ट्रोनिक चैनल या संचार के अन्य साधनों में विज्ञापन का प्रसारण कराया जाता है तो उसका खर्च उनके व्यय लेखें में शामिल किया जाएगा। आयोग द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है।

     किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रकाशित या प्रसारित विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। मीडिया संस्थानों को विज्ञापन स्वीकार करने के पूर्व यह प्रमाण पत्र भी अवश्य देखना चाहिए। किसी उम्मीदवार के पक्ष में समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा और संबंधित को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। पेड न्यूज पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के व्यय लेखे में इसका खर्च शामिल किया जायेगा।

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular