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मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में थोक उर्वरक विक्रेताओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई

सीतापुर दिनांक 27 जून 2022

 

मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जनपद के थोक विक्रेताओं तथा उर्वरक विनिर्माता कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में उर्वरको की पर्याप्त उपलब्धता है आज दिनांक-27.06.2022 को यूरिया-50421 मी०टन, डी0ए0पी0-10942 मी०टन, एन0पी0के0-2848.951 मी०टन, एम0ओ0पी0-222 मी0 टन एवं एस०एस०पी0-4619.3480 मी0टन की उपलब्धता उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर है। साथ ही अवगत कराया कि प्रीपोजिसनिंग स्टाक के लक्ष्य के सापेक्ष इफको द्वारा प्रीपोजिशनिंग स्टाक भण्डारित नहीं किया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक एवं पॉश मशीन के स्टाक में अन्तर न हो जो स्टॉक पॉश मशीन में प्रदर्शित हो रहा है वही स्टॉक प्रतिष्ठान में होना चाहिए तथा साथ ही निर्देशित किया गया कि निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक बिकी करेगें एवं किसी भी प्रकार के उत्पादों को टैग नहीं करेगें। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
साथ ही समस्त थोक उर्वरक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक बिक्री से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि फुटकर विक्रेताओं की पॉश मशीन में प्रदर्शित स्टाक तथा भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाक समान है। यदि किसी के पॉश मशीन में प्रदर्शित स्टाक तथा भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाक में भिन्नता पायी जाती है तो उसको तब तक उर्वकर विक्रय न करें जब तक कि पॉश मशीन में प्रदर्शित स्टाक तथा भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाक एक समान न हो जाये। प्रीपोजिशनिंग स्टाक में कमी होने के कारण इफको के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रीपोजिशनिंग स्टाक भण्डारित कराना सुनश्चित करें। प्रीपोजिशनिंग स्टाक भण्डारण के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि उनके से महाप्रबन्धक, पी0सी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल पत्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया सभी उर्वरक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक/बिक्री रजिस्टर पूर्ण रखे तथा एकनॉलेजमेण्ट समयानुसार कराना सुनिश्चित करें। उच्चाधिकारियों के भ्रमण के समय यदि किसी उर्वरक विक्रेता के पास अद्यतन स्टॉक/बिक्री रजिस्टर नहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।
बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं निबन्धन, सहकारिता विभाग, जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसौदिया, जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0, इफको के प्रतिनिधि श्री एस0सी0 शुक्ल, जनपद के समस्त थोक उर्वकर विक्रेता तथा उर्वरक विनिर्माता कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

 

 

 

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