छिंदवाड़ा :-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। आगामी समय में खाद्यान्न निरंतर प्राप्त होता रहे इसलिये सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य है l
जिला आपूर्ति अधिकारी छिंदवाड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित शेष रहे हितग्राहियों के ई-केवायसी 30 अप्रैल 2025 तक करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये हैं। समय-सीमा में सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी न होने पर ई-केवायसी शेष रहने वाले हितग्राहियों को वितरित खाद्यान्न पर भारत सरकार द्वारा अनुदान भुगतान पर रोक लगाया जाना सम्भावित है।
एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित शेष सभी पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी समय-सीमा में करने के लिये 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवायसी करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिये शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, संबंधित विकासखण्ड के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक, संबंधित नगरीय क्षेत्र के वार्ड प्रभारी का संयुक्त दल गठित कर कैम्प आयोजित किये जाकर ई-केवायसी का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है ।
जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 86 प्रतिशत हितग्राहियों के ई-केवायसी कार्य पूर्ण हो चुके है। शेष रहे हितग्राहियों के ई-केवायसी होना शेष है ।
ईकेवायसी के दौरान पीओएस मशीन में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, वृद्धजन व अन्य जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, ऐसे हितग्राहियों के साथ ही ऐसे हितग्राही जो अपनी मूल उचित मूल्य दुकान के बाहर मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य स्थान में निवासरत हैं या जो हितग्राही अपने कार्य की व्यस्तता के कारण उचित मूल्य दुकान या कैम्पों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं ऐसे सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी के लिये शासन द्वारा “मेरा ई-केवायसी एप” लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के अतिरिक्त पात्र हितग्राही भी स्वयं अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल फोन के माध्यम से “मेरा ईकेवायसी एप” को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर स्वयं भी एवं परिवार के सदस्यों का भी ई-केवायसी कर सकते हैं.