योगी आदित्यनाथ को SC से बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में नहीं चलेगा केस…
Yogi Adityanath: याचिकाकर्ता परवेज़ परवाज़ का कहना था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर (Gorakhpur) में दंगा हुआ.
SC on Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI NV Ramana) की अध्यक्षता वाली बेंच ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया. 2007 में गोरखपुर में दिए गए भाषण से जुड़े इस मामले में राज्य सरकार ने मई 2017 में मुकदमे की अनुमति से मना किया था. 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है.
याचिकाकर्ता परवेज़ परवाज़ का कहना था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ. इसमें कई लोगों की जान गई. 2008 में दर्ज एफआईआर की राज्य सीआईडी ने कई साल तक जांच की. उसने 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी.