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छात्रा से बलात्कार के अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा।
पाली पोक्सो कोर्ट संख्या तीन न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने सुनाई अभियुक्त को सजा
न्यायालय ने अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास और ₹1 एक लाख जुर्माना की सुनाई सजा।
जिले के गुड़ा एंडला थाना का मामला मार्च 2020 का मामला।
नवी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाकर आरोपी ने किया था दुष्कर्म।
आरोपी चोटिला गांव निवासी पप्पू खां उर्फ भापु खान को मिली सजा।
न्यायालय ने मामले की पूरी जांच के बाद माना अभियुक्त को दोषी।
पुलिस ने 10 मार्च 2020 को किया था अभियुक्त के खिलाफ चालान।
पाली ब्युरो सुरेश पंवार