सिविल अस्पताल लांजी के रेडियोग्राफर एवं
रामपायली के आयुष चिकित्सक को कारण बताओ नोटिस जारी
लांजी के रेडियोग्राफर खिनेन्द्र बिसेन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपायली के संविदा आयुष चिकित्सक डॉ गौरव पारधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है
अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने एवं बिना किसी सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने सिविल अस्पताल लांजी के रेडियोग्राफर खिनेन्द्र बिसेन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपायली के संविदा आयुष चिकित्सक डॉ गौरव पारधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
सिविल अस्पताल लांजी के रेडियोग्राफर खिनेन्द्र बिसेन के कार्य समय पर उपस्थित नहीं रहने के कारण एक्स-रे के लिए आने वाले पीड़ित रोगियों एवं उनके परिजनों को परेशान होता पड़ता है और उनमें आक्रोश पैदा होता है। खिनेन्द्र बिसेन की लापरवाही के कारण विभाग की छवि खराब होती । उनकी इस लापरवाही के कारण गंभीर एवं दुघर्टना आदि में घायल हुए मरीजों का एक्स-रे नहीं होने से उनका जीवन खतरे में आ जाता है। अत: क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर को भेजा जाये। रेडियोग्राफर खिनेन्द्र बिसेन को 03 दिनों के भीतर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लांजी के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट के समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपायली के संविदा आयुष चिकित्सक डॉ गौरव पारधी 04 मई 2022 को प्रात: 9.48 अस्पताल में उपस्थित नहीं हुए थे। इस दौरान अस्पताल में उपचार कराने आये एक मरीज ने डॉ गौरव पारधी से मोबाईल पर सम्पर्क किया गया तो डॉ पारधी द्वारा अस्पताल आने से इंकार कर दिया। जबकि डॉ पारधी द्वारा कोई अवकाश आवेदन नहीं दिया गया था और वे अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित थे। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने संविदा आयुष चिकित्सक को 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर डॉ गौरव पारधी के विरूद्ध अनुशासनातमक कार्यवाही कर प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जायेगा।