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शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश

नगरीय निकाय वारासिवनी निर्वाचन के लिए

शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश

     मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 06 जुलाई 2022 को नगर पालिका वारासिवनी के पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने नगरीय क्षेत्र वारासिवनी में स्थित एवं उसके 05 किलोमीटर की परिधी में आने वाली 05 मदिरा दुकानों को 04 जुलाई को शाम 05 बजे से 06 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश दिये है । नगरीय क्षेत्र वारासिवनी में इस अवधि के लिए शुष्क दिवस प्रभावी रहेगा।

     जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार उरांव ने बताया कि 04 जुलाई को शाम 05 बजे से 06 जुलाई को मतदान समाप्ति तक देशी मदिरा दुकान वारासिवनी, विदेशी मदिरा दुकान वारासिवनी, देशी मदिरा दुकान वारा, देशी मदिरा दुकान मेंहदीवाड़ा एवं देशी मदिरा दुकान नेवरगांव को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस शुष्क अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

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