हटे स्पीच केस में आज़म खान दोषी करार।
भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। अगर दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो आजम खान की विधायकी जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा था, ‘हमने अपनी पूरी बहस कर ली है। जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है। यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है। हमने जो पॉइंट्स उठाए थे, वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी गई है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है।
लेकिन उसके बावजूद भी सब तथ्य सच साबित हुए और आज़म खान इस मुकदमे में दोषी पाए गए है।
Report : Akshay Dhawan