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न्यायालय का आदेश: बारह करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में आरोपी हो हाजिर

जालसाजी के मामले में आरोपी फ्यूचर मेकर कम्पनी के लेनदेन से जुड़ा है मामला

दमोह। जिले में पिछले वर्षों में सैकड़ों लोगों के पैसों की जालसाजी की आरोपी फ्यूचर मेकर कम्पनी के लेनदारों को कुछ राहत की खबर है। न्यायालय अब इस कम्पनी के जिम्मेदारो पर शिकंजा काटी जा रही है और अब दमोह न्यायालय न्यायालय से 12 करोड़ रुपये के चेक बाउंस के मामले में आरोपी सुरेश कुमार निवासी ग्राम शीशवाल, हिसार, हरियाणा को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। दरसल सुरेश कुमार आरोपी फ्यूचर मेकर कम्पनी के मुख्य आरोपी और फिलहाल जेल में बंद सीएमडी राधेश्याम सुथार का भांजा है।

मामला सेटलमेंट के नाम पर दिए थे चेक

फरियादी विजय दुबे

दरअसल जालसाजी के इस मामले में आरोपी राधेश्याम द्वारा जेल में रहने के दौरान अपने भांजे सुरेश कुमाररवींद्र कुमार उर्फ सुंदर के माध्यम से दमोह जिले के लेनदारों का मामला सेटल करने 12 करोड़ का चेक व एग्रीमेंट दमोह के लीडर व निवेशक विजय दुबे के नाम से जारी किया था जो बाउंस हो जाने पर विजय दुबे द्वारा यह कार्यवाही न्यायालय के माध्यम से फ़्यूचर मेकर के खिलाफ़ करवाने केस किया है।

पूर्व में हुई चार गिरफ्तारी

मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया के दमोह से फ्यूचर मेकर कम्पनी के जवाबदारों के खिलाफ पूर्व में आपराधिक मुकदमा पंजीबद्ध हो चुका है जिसमें से 04 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं।शेष की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस प्रयासरत है उनके द्वारा दमोह में ठगे गए जमाकर्ताओं के हित में पूर्व में ही फ्यूचर मेकर के ठगों के खातों पर होल्ड लगवा कर उनकी संपत्ति सीज करवाने के आदेश न्यायालय के माध्यम से करवाये हैं जो फिलहाल प्रक्रिया में हैं। अधिवक्ता ने बताया के उनके द्वारा इस मामले में निक्षेप कर्ताओ की राशि दिलाने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी पेश करवाई है इतने प्रयासों के बाद फिलहाल फ्यूचर मेकर कम्पनी जल्द ही दमोह के निक्षेपको की राशि अदा कर सकती है।

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