निचली अदालत में आज होगा अग्रिम जमानत का फैसला
दमोह। जिले में कार्य कर रही मिशनरी संस्था मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज और आधारशिला संस्थान प्रमुख राजकमल डेविड लाल और उनके छोटे भाई अजय लाल पर जमीन के सौदे में स्टांप शुल्क में हेराफेरी के चलते आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
वहीं मामला दर्ज होने के बाद लाल बंधुओं ने जिले की निचली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है जिस पर आज फैसला सुनाया जाएगा।
यह है मामला
जानकारी अनुसार वर्ष 2019 में आरोपियों द्वारा नगर के सिविल वार्ड स्थित खसरा नंबर 155/ 1/1 में से 15456 वर्ग फीट के व्यवसायिक जमीन की रजिस्ट्री आवासीय भूमि दर्शा कर कर दी गई थी। इस संबंध में जिला पंजीयक दमोह द्वारा आदेश दिनांक 11-2-2020 के द्वारा उक्त विक्रय के संबंध में कुल 76 लाख 21 हजार 259 रुपए की शस्ती भी अधिरोपित की गई। ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच के दौरान सौदे से जुड़ी जानकारियों की सूचना की पुष्टि हेतु कलेक्टर दमोह से भी ली उनके द्वारा भी इसे सही माना गया। जिसके बाद राजकमल डेविड पुत्र विजय लाल व अजय पुत्र विजय लाल दोनों निवासी सिविल वार्ड 7 दमोह पर धारा 420, 120बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
आज निचली अदालत में जमानत की सुनवाई
वही मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई है जिस पर आज फैसला सुनाया जाना है यदि न्यायालय अग्रिम जमानत देने से इंकार कर देता है तो निश्चित है की वर्षों से जिले जिले की चर्चित मिशनरी संस्थाओं के प्रमुखों की परेशानियां बढ़ जाएंगी।
ईओडब्ल्यू की जबलपुर इकाई ने लिया था संज्ञान
उल्लेखनीय है कि मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जबलपुर इकाई ने उक्त मामले में संज्ञान लिया था और जांच शुरू की थी और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कलेक्टर दमोह की ओर से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की सागर इकाई ने मामला पंजीबद्ध कर दिया है।