नवीन ग्राम सभा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया
मप्र पेसा कानून से ग्रामीणजन हुए अवगत
बालाघाट 25 सितंबर 24:-
जनपद पंचायत बिरसा की ग्राम सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा खसरे की अध्यक्षता में पृथक ग्राम सभा का आयोजन बुधवार को किया गया। जिसमें मप्र पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) नियम 2022 के अंतर्गत जनपद पंचायत बिरसा के ग्राम पंचायत सुंदरवाही के दोशीटोला में नवीन पेसा ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा सर्व सहमति के आधार पर नवीन ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर नगरी नक्शा भी बनाया गया। जिसमे ग्रामीणजन ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। बैठक में बक्तू सिंह नेताम गांव के पटेल, फुलमतबाई नेताम, बिस्तो बाई धुर्वे आंगनवाडी कार्यकर्ता,देवनसिंह धुर्वे ग्राम रोजगार सहायक सचिव , देवकी मरकाम पेसा मोबिलाइजर एवं ग्रामीणजनों की उपस्थिति रही।
मप्र पेसा कानून से ग्रामीण हुए अवगत
पेसा एक्ट के जिला एवं विकासखंड समन्वयक अधिकारियों द्वारा ग्रामीणजनों को मप्र पेसा कानून की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून जनजाति समाज के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है। पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़ीगत परंपराओं को संरक्षण का अधिकार देता है। वहीं इसके अलावा ग्राम वासियों को पेसा कानून के माध्यम से मिलने वाले लाभ एवं उसके अधिकार के बारे में भी अवगत कराया गया। जिसमें छोटे-मोटे विवादों का निपटारा ग्राम सभा शांति विवाद निवारण समिति के माध्यम से गांव की रुढीगत परंपरा के अनुसार करना भूमि प्रबंधन जल संवर्धन एवं लघु जल सांभर की योजना, प्रबंधन खान, खनिज, मादक पदार्थ पर नियंत्रण, श्रम शक्ति गौण वन उपज बाजारों एवं मेल पर नियंत्रण, सहकारी एवं सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं पर नियंत्रण, हितग्राही मुलक योजना में हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं चयन आदि के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।