आपराधिक कृत्यों से अर्जित लगभग पन्द्रह लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्त
जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चलें जनपद सीतापुर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के दिशा निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मछरेहटा पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.05.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा ग्राम तहरापुर थाना मछरेहटा में अर्जित किये गये तीन कमरे के एक पक्के नव निर्मित मकान, अनुमानित कीमत 14,90,000/- (चौदह लाख नब्बे हजार रूपए) को थाना मछरेहटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल कीमत लगभग चौदह लाख नब्बे हजार रुपये (14,90,000/- रूपए) आंकी गयी है।अभियुक्त बबूल पाण्डेय पुत्र रामशंकर निवासी ग्राम तहरापुर थाना मछरेहटा सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु हत्या करके लूट आदि करने का अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त बबलू पाण्डेय उपरोक्त अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है एवम् अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त के विरुद्ध हत्या/लूट जैसे जघन्य अपराध के संबंध में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान संपत्ति खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त बबलू उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त बबलू उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।
जेबीटी आवाज न्यूज़ लखनऊ मंडल ब्यूरो चीफ
ओपी शुक्ला सीतापुर