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प्रबंधकों को लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी देनी होगी

सागर 27 मई 2022
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके कारण जिले की लोक शांति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक आर्य ने सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के अन्तर्गत सागर जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सांयकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेष 15 जुलाई तक लागू रहेगा ।

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