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सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को 15-15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर

सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों

को 15-15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर

     जिले के विभिन्न स्थानों पर घटित दो सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मृत्यु हो जाने पर कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने राज्य शासन के सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मृतकों के वारिसों को 15-15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की है।

     रीवा जिले के तहसील रायपुर ग्राम बक्षेरा निवासी बालक हर्षित तिवारी की31 अगस्त 2021 को ग्राम कनकी में ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-09-एबी-9123 से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उसकी वारिस माता श्रीमती सुषमा तिवारी को 15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार  लालबर्रा तहसील के ग्राम खैरटोला-पाथरी निवासी उदेलाल शरणागत की ग्राम गर्रा में पेट्रोल टैंकर क्रमांक एनएन-01-क्यू-1372 से 31 जनवरी 2022 को हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उसकी वारिस पत्नी श्रीमती विद्या शरणागत को 15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है।

     कलेक्ट्रेट की वित्त शाखा के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे कोषालय में देयक प्रस्तुत कर श्रीमती सुषमा तिवारी एवं श्रीमती विद्या शरणागत के बैंक खाते में ई-पेमेंट से शीघ्र 15-15 हजार रुपये की राशि जमा करायें।

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