राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई ओपिनियन
एवं एक्जिट पोल पर 4 जुलाई की शाम 5 बजे से रोक
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनावों के मद्देनजर ओपिनियन एवं एक्जिट पोल के प्रकाशन अथवा प्रसारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 को लेकर किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणामों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रकाशन अथवा प्रसारण प्रथम चरण के मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 4 जुलाई की शाम 5 बजे से दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति तक यानि 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक नहीं किया जा सकेगा।
आयोग के मुताबिक नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को लेकर एक्जिट पोल के परिणामों का प्रकाशन या प्रसारण भी द्वितीय चरण के मतदान की समाप्ति के नियत समय के आधा घंटे बाद ही किया जा सकेगा। ज्ञात हो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में शामिल नगरीय निकायों में मतदान 6 जुलाई को तथा दूसरे चरण में शामिल नगरीय निकायों में मतदान 13 जुलाई को होगा।