HomeMost Popular# 37 मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश #

# 37 मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश #

दिनांक 27 जून 2022

द्वितीय चरण के पंचायत निर्वाचन के लिए 37 मदिरा

दुकानों को बंद रखने का आदेश

    मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 01 जुलाई 2022 को विकासखंड विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने द्वितीय चरण के निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों के 05 किलोमीटर की परिधी में आने वाली 37 मदिरा दुकानों को 29 जून को अपरान्ह 03 बजे से 01 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश दिये है । इन निर्वाचन क्षेत्र में इस अवधि के लिए शुष्क दिवस प्रभावी रहेगा।

     जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार उरांव ने बताया कि 29 जून को अपरान्ह 03 बजे से 01 जुलाई को मतदान समाप्ति तक किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान सालेटेका, देशी मदिरा दुकान कुंडेमोहगांव, विदेशी मदिरा दुकान हट्टा, देशी मदिरा दुकान कड़कना, देशी मदिरा दुकान हिर्री, देशी मदिरा दुकान किन्ही, देशी मदिरा दुकान माटे, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव, विदेशी मदिरा दुकान किरनापुर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार लांजी विकासखंड के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान लांजी, देशी मदिरा दुकान रेंज आफिस लांजी, देशी मदिरा दुकान नंदोरा, देशी मदिरा दुकान रिसेवाड़ा, मनेरी, बहेला, परसवाड़ा(लांजी), साडरा, टेडवा, लाड़सा एवं विदेशी मदिरा दुकान लांजी, टेमनी, कारंजा को 29 जून को अपरान्ह 03 बजे से 01 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।

     कटंगी विकासखंड के अंतर्गत विदेशी व देशी मदिरा दुकान कटंगी, देशी मदिरा दुकान सेलवा, वरूड़, आगरी, मंगलेगांव, मिरगपुर, नांदी, बम्हनी, महकेपार, जराहमोहगांव, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान तिरोड़ी एवं वारासिवनी विकासखंड के ग्राम कोचेवाही की विदेशी मदिरा दुकान को 29 जून को अपरान्ह 03 बजे से 01 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।

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