शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय
स्कू्लों में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं आनलाईन आवेदन
दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि 01 जुलाई 2022
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय शालाओं में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया दिनांक 15 जून 2022 से प्रारंभ की गई है। इस प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति कर सीटों का आबंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्य्म से किया जा रहा है। सत्र 2022-23 के लिए आवेदक की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2022 की स्थिति में की जा रहा है।
आवेदक द्वारा उसके ग्राम/वार्ड, पडोस तथा विस्तारित पडोस के अशासकीय शाला में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में नि:शुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जाना है। इसके पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में सीटों का आबंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन किये जाने के पश्चात मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन नही कराये जाने पर आवेदन स्वंत: निरस्त हो जायेगा।
सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिये वह आवेदक पात्र नही होगा जिसने पूर्व में आरटीई अन्तर्गत किसी भी अशासकीय शाला में प्रवेश प्राप्त किया हो अथवा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आबंटित स्कूल में प्रवेश ले लिया है। आवेदन में पालक स्वंय का मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करें जिससे प्रवेश संबंधित मैसेज प्राप्त हो सके। सत्र 2022- 23 में नि:शुल्क प्रवेश हेतु समय सारणी के अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार का विकल्प 30 जून 2022 तक उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र में सत्यापन कर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराने का कार्य 01 जुलाई 2022 तक किया जायेगा। रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आबंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमस द्वारा सूचना देने का कार्य 05 जुलाई 2022 को किया जायेगा।