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चलचित्र, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया या अन्य किसी साधन से प्रचार नहीं होगा

नगरीय निकाय बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में आज शाम 5 बजे से थम गया चुनाव प्रचार

चलचित्र, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया या अन्य किसी साधन से प्रचार नहीं होगा

बालाघाट जिले के नगरीय निकाय बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में 13 जुलाई को होने वाले निर्वाचन में मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 11 जुलाई की शाम 5 बजे से चुनावी शोरगुल पर विराम लग गया है। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी इस समय सीमा के बाद केवल घर-घर जाकर संपर्क कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्र बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण में शामिल जिले के इन तीन नगरीय निकाय में 11 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई व्यक्ति न तो कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस बुला सकेगा और न ही इन्हें आयोजित कर सकेगा। इसके साथ ही वह इनमें शामिल भी नहीं होगा और संबोधित भी नहीं कर सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के 48 घंटे पूर्व चल चित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया अथवा किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि इस दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयोजन से अथवा निवार्चन संबंधी प्रचार के लिये संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या मनोरंजन के अथवा आमोद-प्रमोद के कार्यक्रमों का अयोजन अथवा उनके आयोजन की व्यवस्था भी नहीं की जा सकेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम 2014 के तहत दो वर्ष के कारावास अथवा दो हजार रूपये जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

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