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*21 नग खूंटी , 2 किलो ग्राम जी आई तार और वन्यप्राणी के मांस के साथ वन विभाग ने दबोचा 3 लोगों को*

*21 नग खूंटी , 2 किलो ग्राम जी आई तार और वन्यप्राणी के मांस के साथ वन विभाग ने दबोचा 3 लोगों को*


।। वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा सामान्य अंतर्गत ।।
बिजोरा अंतर्गत 11 के. वी. विद्युत लाइन से राजस्व क्षेत्र में ग्राम बिजोरा के तीन व्यक्ति राजेंद्र पिता संपत, मनोज पिता सोहन और एक अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत करंट फैलाकर वन्य प्राणी घुटरी का शिकार किया गया ।

शिकार करने के पश्चात वन्य प्राणी को राजेंद्र द्वारा कंधे पर लेकर वन परीक्षेत्र लौगुर सामान्य के जंगल में ले जाकर काट पीट कर चार व्यक्तियों ने बंटवारा किया उसमें से एक व्यक्ति द्वारा अपने हिस्से का वन्य प्राणी घुटरी का मटन दीनाटोला निवासी रामकिशोर पिता हरिराम को पका कर खाने को दिया था। रामकिशोर द्वारा उक्त मांस को उबालकर घर में रख दिया गया था। तथा उक्त प्रकरण में लिप्त मनोज पिता सोहन ने भी वन्य प्राणी घुटरी का मांस को उबालकर घर में रखा था। सूचना पाते ही वनमंडल अधिकारी उत्तर बालाघाट सा. तथा उपवनमंडल अधिकारी उकवा सा. के कुशल मार्गदर्शन में वन परीक्षेत्र अधिकारी उत्तर उकवा सामान्य द्वारा एक टीम बनाकर ग्राम बिजोरा में दस्तक दी गई जिसमें वन परीक्षेत्र उत्तर उकवा तथा वन परीक्षेत्र लौगूर सामान्य का वन अमला मौजूद था। जहां से संदिग्ध अवस्था में आरोपी राजेंद्र को पकड़ा गया और पूछताछ किया गया। आरोपी के पूरे शरीर में बाल लगे हुए थे। राजेंद्र के बताए अनुसार ग्राम दिनाटोला में रामकिशोर मेश्राम के घर में पूछताछ किया गया तब रामकिशोर द्वारा एक गंजी में वन्य प्राणी का मांस होना बताया । इसी प्रकार मनोज व. सोहन के घर से वन्यप्राणी का मांस जप्त किया गया। जहां पर वन्य प्राणी घुटरी का मांस काटा गया उस स्थान पर भी अवशेष प्राप्त हुए जिसे जप्त कराया गया। उक्त मास तथा अवशेष का परीक्षण कराकर जांच हेतु सीलबंद पर किया गया जिसकी पशु चिकित्सक उकवा द्वारा नियमानुसार पैकिंग कार्रवाई की गई ।उसके पश्चात आरोपियों द्वारा अपराध किए गए क्षेत्र का मुआयना कराया गया आरोपियों के पास से करंट में लगाने में प्रयुक्त वन्य प्राणी घुटरी के शिकार में लिप्त जी. आई. तार 1.9 किलोग्राम तथा बांस की खूंटी 21 नग, शीशी सहित, और करेंट लगाने में प्रयोग किया जा रहा एक नग बास जप्त किया गया तथा आरोपियों द्वारा अपना अपराध स्वयं स्वीकार किया गया। इसके पश्चात आरोपी राजेंद्र उर्फ कुम्मू पिता संपत, मनोज पिता सोहन तथा रामकिशोर पिता हरिराम को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियम नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों के कृत्य को देखते हुए उन्हें जेल रिमांड में भेजे जाने के आदेश जारी किए गए। उक्त प्रकरण में लिप्त दो आरोपी मौके से फरार हैं।
*इनका रहा सहयोग*


नितेश धुर्वे परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उकवा सामान्य, छत्रपाल सिंह जादौन वन परिक्षेत्र अधिकारी लौगुर सामान्य, राजेंद्र कुमार गनवीर परिक्षेत्र सहायक लौगुर, भेजनलाल गौतम परिक्षेत्र सहायक उकवा, हरिराम पटले परिक्षेत्र सहायक पाथरी, एस. एल. कटरे परिक्षेत्र सहायक किनारदा, सचिन पदमें वनरक्षक, राजेश रोकड़े, महेश प्रसाद मिश्र, सदाशिव आमाडारे, कमलेश मसराम, कन्हैया लाल मडावी, ममता मरकाम, सुनीता उईके, परमानंद उइके, राहुल धुर्वे , विवेक पांडे, धम्मदीप रोकड़े, बजारी सिंह ठाकरे, रूपसिंह उइके , कृष्णकांत पगरवारे , ऋषभ वैष्णव, देवानंद मेश्राम, अशोक कोर्चे, कंचन तिवारी, रत्नदीप बोरकर, धनेद्र चंदेल तथा सुरक्षा श्रमिक महिपाल मडावी , भरत उईके, मानसिंह अड़में, रुपेश उईके, धर्मेंद्र मर्सकोले, समारू भलावी, नवल टेकाम और अन्य

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