खैरलांजी पुलिस को मिली बड़ी सफलता
120 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी को किया गिरफतार
_अप क्र 111/24 धारा 34(2,) आबकारी एक्ट_
*आरोपी* = समीर पिता प्रदीप तुर्कार 24 वर्ष नि साई टोला
*जप्ती*= 58 लीटर अवैध कच्ची शराब।
_अप क्र 112/24 धारा 34(2,) आबकारी एक्ट_
*आरोपी* = तिलकचंद पिता रामदास ढीमर 45 वर्ष नि साई टोला
*जप्ती*= 62 लीटर अवैध कच्ची शराब।
बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश एवं चुनाव सुरक्षा को ध्यान देते हुए दिनांक 31.03.2024 को जिले में आयोजित कांबिंग गश्त के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से थाना खैरलांजी पुलिस को सूचना मिली की ग्राम साई टोला (खैरलांजी) जो महाराष्ट्र सीमा से लगा ग्राम है जो ग्राम की पूर्व वर्षो से लगे हुए जंगल में अवैध कच्ची शराब भंडारण और परिवहन की शोहरत है जो ग्राम के कुछ लोग इस व्यवसाय में लिप्त हो गए है ।
उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी के नेतृत्व में दो पुलिस टीम बनाकर पुलिस रेड में दो अलग अलग स्थान से क्रमश 58 लीटर और 62 लीटर *कुल 120 लीटर अवैध शराब* एवं आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है जिसपर थाना खैरलांजी में अपराध क्रमांक 111/24 धारा 34(2)आबकारी एक्ट और अपराध क्रमांक 112/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किए गए उक्त दोनों आरोपी गण को मौके से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
*सराहनीय भूमिका*
उप निरी. सुनील चतुर्वेदी था.प्र.
Asi सतीश गेडाम
Asi किशोर माने
Hc 741 वीरेंद्र सिंह
Hc 749 नवनीत कुमेरे
C 1446 विष्णु जाट
C 642 ललित देशमुख