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नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए समन्वय समिति गठितस्कूल, कॉलेज परिसर में नशा सामग्री बेचने पर होगी कार्रवाई- पुलिस अधीक्षक नायक

अवैध रूप से नशा की सामग्री बेचने वालों पर होगी कार्रवाई – कलेक्टर

सागर

अवैध रूप से नशा की सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर  दीपक आर्य ने नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश पर गठित समन्वय समिति की प्रथम बैठक में व्यक्त किए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक  तरुण नायक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  क्षितिज सिंघल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  विक्रम सिंह कुशवाहा, जिला शिक्षा अधिकारी  अखिलेश पाठक, जिला परिवहन अधिकारी  सुनील शुक्ला, आबकारी अधिकारी  सांवले सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए गठित समिति की प्रथम बैठक में कलेक्टर  दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अवैध रूप से सामग्री बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध नशा करने वालों की सूचना भी पुलिस के माध्यम से प्राप्त की जाए ।
उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए प्रमुख रूप से जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ,जिला शिक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारी ,जिला परिवहन ,अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी का दायित्व रहेगा कि इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की प्रवृत्ति के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जावे ।जिले में अफीम की फसल की अवैध खेती किसी भी स्थिति में न की जाए ।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक  तरुण नायक ने कहा कि स्कूल, कॉलेज आदि में नशीली दवाओं का उपयोग न हो इसके लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाए ।
उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों और दवाओं के हानिकारक प्रभावों पर मादक फसलों की अवैध खेती से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए।
पुलिस अधीक्षक  नायक ने कहा कि मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए उपकरणों की आवश्यकता का आकलन करना और इनकी व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रयास किए जाए ।
पुलिस अधीक्षक  नायक ने कहा कि जिले में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का परीक्षण किया जाए ।
पुलिस अधीक्षक  नायक ने कहा कि किसी भी स्थिति में स्कूल कालेज परिसर में नशा सामग्री का वितरण न किया जावे और यदि किया जाता है तो संबंधित स्कूल के संचालक, प्राचार्य जिम्मेदार होंगे ।

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