जबलपुर
जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने मेथोडिस्ट चर्च के डिस्ट्रिक्ट सुप्रिडेंट सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने 2004 और 2005 में स्कूल की जमीन के लीज नवीनीकरण आदेश कराने के बावजूदभु भटक नहीं जमा किया। और शासन को करोड़ों रुपयों की क्षति पहुंचाई है।
एस पी ई ओ डब्ल्यू देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया है कि सिविल स्टेशन की नजूल की जमीन के लीज नवीनीकरण की राशि जमा नहीं की गई थी। इस मामले में कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच में यह बात सामने आई है। प्लॉट नंबर 4,5 8/1 सिविल स्टेशन नजूल भूमि पर शासन की ड्यूटी की चोरी करने और भू भटक प्रीमियम ना जमा कर शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई गई है। इस पूरे मामले में मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा 7 करोड़ 62 लाख 16 हजार 432 रुपयों की शासन को क्षति पहुंचाई गई है। ओ डब्ल्यू ने पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है आरोपियों में तत्कालीन डिस्ट्रिक्टसुरिटेंड मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया रेव जॉन आर ए साइमन, एजुकेटिव सेक्रेटरी मनीष ग्रेडियन, विशप मेथोडिस्ट चर्च एम ए डेनियल ,ले लीडर , रवि कुमार प्रसाद और ट्रेजरर चर्च इन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस एरिकनाथ को आरोपी बनाया गया है