आपराधिक कृत्यों से अर्जित लगभग तैंतीस लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्त
दिनांकः-13.05.2022
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मिश्रिख पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.05.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किये गये एक पक्का मकान 1600 वर्ग फिट, अनुमानित कीमत 32,98,000/- (बत्तीस लाख अट्ठानवे हजार रूपए) को थाना नैमिषारण्य पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल कीमत लगभग बत्तीस लाख अट्ठानवे हजार रुपये (32,98,000/- रूपए) आंकी गयी है।
अभियुक्त अरविन्द पुत्र चौधरी निवासी ग्राम नौवाखेड़ा थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब का कारोबार करने का अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है एवम् अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त के विरुद्ध अवैध शराब के कारोबार जैसे अपराध के संबंध में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान संपत्ति खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।
जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।
अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त की कुर्क/जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण
क्र.सं. सम्पत्ति धारक का नाम/पता सम्पत्ति का विवरण अनुमानित कीमत
1 अरविन्द पुत्र चौधरी निवासी ग्राम नौवाखेड़ा थाना नैमिषारण्य सीतापुर एक पक्का मकान 1600 वर्ग फिट रू0 32,98,000/-
(बत्तीस लाख अट्ठानवे हजार रूपए)
योगः रू0 32,98,000/-
अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-
1.मु0अ0सं0 99/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा.द.वि थाना नैमिषारण्य सीतापुर।
2.मु0अ0सं0 228/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना नैमिषारण्य सीतापुर।
3.मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना नैमिषारण्य सीतापुर।
रिपोर्ट ÷÷ओपी शुक्ला
- जेबीटी आवाज न्यूज़ लखनऊ मंडल ब्यूरो सीतापुर