HomeMost Popularजिला न्यायालय छिंदवाड़ा मैं नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

जिला न्यायालय छिंदवाड़ा मैं नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

जिला न्यायालय छिंदवाड़ा मैं नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये 39 खण्डपीठ गठित

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय छिन्दवाड़ा तथा तहसील न्यायालय अमरवाड़ा, हर्रई, चौरई, जुन्नारदेव, तामिया, पांढुर्णा, परासिया और सौंसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शर्मा जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर.भवन में 11 फरवरी को प्रात: 10:30 बजे नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चैक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य मामलों के साथ ही जलकर व बिजली के बिल संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया जायेगा।

जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारण श्रीमती सविता ओगले ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शर्मा द्वारा जिला मुख्यालय के साथ ही सभी 8 सिविल न्यायालयों अमरवाड़ा, हर्रई, चौरई, जुन्नारदेव, तामिया, पाण्ढुर्णा, परासिया व सौंसर में न्यायिक अधिकारियों की 39 खण्डपीठ गठित कर प्रत्येक खण्डपीठ में एक-एक अधिवक्ता की सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। नेशनल लोक अदालत की तैयारी के लिये बैंक, बीमा कम्पनी और विद्युत विभाग के अधिकारियों से प्री-सिंटिंग की जाकर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शर्मा ने सभी खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों और न्यायालय के कर्मचारियों को नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये निर्देश जारी करने के साथ ही जिले के सभी अधिवक्ता संघों और उनके अधिवक्ता सदस्यों से प्रकरणों के निराकरण में सहयोग की अपेक्षा की है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया ने बताया कि लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती जिसके कारण विवाद का सदैव के लिए अंत हो जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिये सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये गये हैं, किन्तु यदि किसी पक्षकार को सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ हो और वह लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है । उन्होंने सभी पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा एवं सुलह के आधार पर बैंकों, विद्युत विभाग एवं नगरपालिका/नगर निगम के द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर अपने प्रकरण का निराकरण कराये गये

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