16 Mar 2025, Sun

न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर रोक

न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर रोक

लोगों के पक्ष में शिवचरण पटेल ने हाईकोर्ट में लगाई गई थी जनहित याचिका

हटा। नगर के गौरीशंकर वार्ड, खचना नाका, चंडी जी वार्ड, में प्रशासन द्वारा हजारों लोगों के आवास व दुकाने हटाए जाने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंचने के पूर्व ही रोक ली गई। दरअसल कार्यवाही रोकने हेतु पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय मैं एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मालिमठ एवं न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने याचिका क्रमांक डब्लू पी 2841 एवं डब्लू पी 3237/23 में सुनवाई करते हुए समस्त प्रकार के पट्टा धारिओं को सिविल न्यायालय में व्यवहार वाद दायर करने के लिए समय दिया जिससे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही 8 सप्ताह तक की रोक लगा दी गई है।

 

जद में आ रहे लोगों ने ली राहत की सांस

मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को 8 सप्ताह के लिए स्थगित किए जाने के आदेश के बाद अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की जद में आ रहे लोगों ने राहत की सांस ली है और अब सभी लोग इस मामले में व्यवहारवाद दाखिल किए जाने की तैयारियों में जुट गए हैं।

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By Vaibhav Nayak

Journalism is not a job or profession for me.. its a internal task which setissfy my soul.. Always tryed to studdy more and more so that i can be a better in this field.

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