*अवैध कॉलोनाइजरों को एसडीएम ने जारी किया नोटिस
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**कॉलोनाइजरों को दिखाने होंगे कॉलोनी विकास के सुसंगत दस्तावेज*
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एसडीएम विजय सिंह यादव के द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं एवं नोटिसों के माध्यम से अवैध कॉलोनी को काटने वाले कॉलोनाइजरों पर शिकंजा करने की तैयारी शासन ने कर ली है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 एवं इसके अधीन बनाए गए मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्त नियम 2014 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक कॉलोनाइजर को रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलोनी के विकास के विभिन्न नियम बनाए गए हैं इन नियमों के तहत ही यदि कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी को डेवलप करना चाहता है तो वह इन नियमों का पालन करते हुए ही भूखंडों के विक्रय करने से लेकर आवासीय संरचनाओं का निर्माण कर सकता है
*तहसीलदार की जांच के पश्चात जारी हुए नोटिस*
एसडीएम विजय यादव के द्वारा तहसीलदारों को निर्देश दिया गया था की संपूर्ण अनुभाग में यदि कहीं किसी कॉलोनी को काटा जा रहा है तो उनकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसके क्रम में तहसीलदार तिरोड़ी गीता राहंगडाले के द्वारा जांच करते हुए कटंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम बम्हनी एवं ग्राम वोनकट्टा में कुल तीन अवैध कॉलोनीओं की जानकारी एसडीएम कार्यालय को प्रेषित की गई..
जिसमें ग्राम बम्हनी के अंतर्गत सर्वे नंबरों 388/2/1,388/2/2,388/2/3 ,388/2/4 कुल रकबा 0.511 पर अवैध कालोनी विकसित कर प्लॉट काटे गए जिसके क्रम में अवैध कॉलोनाइजर नोकेश पिता तुलसीराम, राकेश पिता राधेलाल, वही ग्राम बोनकट्टा में सर्वे नंबर 255/1/1/1/1 कुल रकबा 0.698 हेक्टर पर अवैध प्लॉट बिक्री करने पर अवैध कॉलोनाइजर आर्यन शर्मा ,जितेंद्र ठाकुर एवं विजय कापगाते एवं बोनकट्टा में ही एक अन्य अवैध कॉलोनाइजर ज्योति नागपुरे को सर्वे नंबर 87/8 कुल रकबा 0.247 हेक्टेयर पर अवैध प्लॉट बिक्री करने पर नोटिस जारी कर 5 अक्टूबर 2026 तक कॉलोनाइजर एक्ट के तहत निर्धारित वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है उक्त कॉलोनाइजरों के के द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात नियम अनुसार आगामी कार्रवाई होगी

